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Article 246 In Hindi | Article 246 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 246 क्या है

इसमे आपको Article 246 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 246 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 246 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

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अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 246 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

Article 246 In Hindi

अनुच्छेद 246 – संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय-वस्तु
(1) खंड (2) और (3) में किसी भी बात के होते हुए भी, संसद को सातवीं अनुसूची (इस संविधान में संघ सूची के रूप में संदर्भित) में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है।
(2) खंड (3) में किसी भी बात के होते हुए भी, संसद, और खंड (1) के अधीन, किसी भी राज्य के विधानमंडल को भी सातवीं अनुसूची में सूची III में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है ( इस संविधान में समवर्ती सूची के रूप में संदर्भित)।
(4) संसद को भारत के किसी भी हिस्से के लिए किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है (राज्य में) शामिल नहीं है, भले ही ऐसा मामला राज्य सूची में सूचीबद्ध मामला है।

Indian Constitution Part 11 articles

Article 246 Of Indian Constitution In English

Article 246 – Subject matter of laws made by Parliament and by the Legislatures of States
(1) Notwithstanding anything in clauses ( 2 ) and ( 3 ), Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List I in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the Union List).
(2) Notwithstanding anything in clause ( 3 ), Parliament, and, subject to clause ( 1 ), the Legislature of any State also, have power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List III in the Seventh Schedule (in this Constitution referred to as the Concurrent List).
(4) Parliament has power to make laws with respect to any matter for any part of the territory of India not included (in a State) notwithstanding that such matter is a matter enumerated in the State List.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 246 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – बहस काफी छोटी थी: केवल एक सदस्य ने पर्याप्त हस्तक्षेप किया। यह सदस्य इस बात से खुश नहीं था कि कैसे मसौदा अनुच्छेद के खंडों का आदेश दिया गया था। उन्होंने खंड 2 और 3 के पदों की अदला-बदली के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा। मसौदा लेख का परिणामी रूप अधिक तार्किक था, उन्होंने दावा किया।

इसके अलावा, सदस्य चाहता था कि मसौदा अनुच्छेद यह कहे कि केंद्रीय संसद और राज्य विधानमंडलों की कानून बनाने की शक्ति उन मामलों तक विस्तारित होगी जो तीन सूचियों में उन्हें पहले से सौंपे गए मामलों के प्रभावी अभ्यास के लिए आवश्यक थे। इन हस्तक्षेपों पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं थी और विधानसभा ने संबंधित संशोधनों को खारिज कर दिया। तब विधानसभा ने कुछ छोटे संशोधनों के साथ 13 जून 1949 को मसौदा अनुच्छेद को अपनाया।

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Final Words

आपको यह Article 246 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 246 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 246 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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