Article 235 In Hindi | Article 235 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 235 क्या है
इसमे आपको Article 235 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 235 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 235 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 235 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 235 In Hindi
अनुच्छेद 235 – अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से नीचे के किसी भी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पोस्टिंग और पदोन्नति, और छुट्टी का अनुदान शामिल है, उच्च न्यायालय में निहित होगा। , लेकिन इस अनुच्छेद की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से अपील का कोई अधिकार छीन लेता है जिसे वह अपनी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कानून के तहत या उच्च न्यायालय को उसके साथ अन्यथा व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत करता है। इस तरह के कानून के तहत निर्धारित उसकी सेवा

Article 235 Of Indian Constitution In English
Article 235 – Control over subordinate courts
The control over district courts and courts subordinate thereto including the posting and promotion of, and the grant of leave to, persons belonging to the judicial service of a State and holding any post inferior to the post of district judge shall be vested in the High Court, but nothing in this article shall be construed as taking away from any such person any right of appeal which he may under the law regulating the conditions of his service or as authorising the High Court to deal with him otherwise than in accordance with the conditions of his service prescribed under such law
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 235 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों को नियंत्रित करने के लिए उच्च न्यायालय में शक्तियां निहित हैं। अध्यक्ष ने कहा कि प्रस्ताव शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के अनुसरण में था, क्योंकि इसने राज्य के नागरिक न्यायिक तंत्र को कार्यपालिका के बजाय उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रखा था। सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 235 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 235 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 235 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।