Article 224 In Hindi | Article 224 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 224 क्या है
इसमे आपको Article 224 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 224 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 224 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 224 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 224 In Hindi
अनुच्छेद 224 – उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसने उस न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण किया हो, बैठने का अनुरोध कर सकता है। और उस राज्य के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा, और ऐसा अनुरोध किया गया प्रत्येक व्यक्ति, इस प्रकार बैठे और कार्य करते समय, ऐसे भत्तों का हकदार होगा जैसा कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित कर सकते हैं और सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अन्यथा उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नहीं समझा जाएगा: बशर्ते कि इस लेख में कुछ भी ऐसा करने के लिए किसी भी व्यक्ति को उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की आवश्यकता नहीं समझा जाएगा जब तक कि वह ऐसा करने के लिए सहमति नहीं देता
Article 224 Of Indian Constitution In English
Article 224 – A Appointment of retired Judges at sittings of High Courts
Notwithstanding anything in this Chapter, the Chief Justice of a High Court for any State may at any time, with the previous consent of the President, request any person who has held the office of Judge of that Court or of any other High Court to sit and act as a Judge of the High Court for that State, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may by order determine and have all the jurisdiction, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be, a Judge of that High Court: Provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a Judge of that High Court unless he consents so to do.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 224 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद में संशोधन का प्रस्ताव रखा ताकि एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी पड़े। उन्होंने तर्क दिया कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पीठ में वापस बुलाना एक नई नियुक्ति के बराबर है; चूंकि राष्ट्रपति न्यायपालिका के लिए नियुक्ति प्राधिकारी था, इसलिए किसी भी न्यायाधीश को उसकी सहमति के बिना बेंच में वापस नहीं बुलाया जाना चाहिए। जवाब में, एक सदस्य ने तर्क दिया कि मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की क्षमताओं से अधिक परिचित होंगे और अदालत के दैनिक प्रशासन में राष्ट्रपति को शामिल करने का कोई कारण नहीं था। इस संशोधन को अपनाया गया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 224 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 224 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 224 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।