Article 21 In Hindi | Article 21 Of Indian Constitution In Hindi | Article 21 Hindi Me
इसमे आपको Article 21 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 21 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 21 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 21 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 21 In Hindi & English
अनुच्छेद 21 – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा
कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, न ही किसी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित किया जाएगा।
Article 21 Of Indian Constitution In Hindi
Article 21 – Protection of life and personal liberty
No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law, nor shall any person be denied equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 21 Kya Hai
मसौदे अनुच्छेद १५ पर ६ और १३ दिसंबर, १९४८ को संविधान सभा में बहस हुई थी। इसमें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया था; इसने सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता प्रदान की। सदस्यों को इस बात पर विभाजित किया गया था कि क्या ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ शब्द को ‘उचित प्रक्रिया’ से बदल दिया जाना चाहिए।
कुछ लोगों ने तर्क दिया कि ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ ने विधायिका को ऐसे कानून पारित करने की अनुमति दी जो एक व्यक्ति की नागरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। यदि इसके बजाय ‘ड्यू प्रोसेस’ शब्द को अपनाया गया था, तो न्यायपालिका को यह जांच करके इन स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का अधिकार होगा कि क्या कोई कानून अन्य मौलिक अधिकारों के अनुरूप है।
अंतत: सदस्यों ने ‘कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ वाक्यांश को बनाए रखना चुना।कानून के समक्ष समानता से संबंधित मसौदा अनुच्छेद के दूसरे भाग पर बहस नहीं हुई। बाद में, मसौदा समिति ने इस भाग को एक स्टैंडअलोन अनुच्छेद 14 में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। अनुच्छेद 15 का मसौदा 13 दिसंबर 1949 को बिना किसी संशोधन के पारित किया गया था।
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Final Words
आपको यह Article 21 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 21 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 21 Kya Hai? अगर Indian Constitution Articles से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।