Article 2 In Hindi | Article 2 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 2 क्या है?
इसमे आपको Article 2 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 2 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 2 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसने हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे Article 2 भी एक है, तो चलिए जानते है इसके बारे में।
Article 2 Of Indian Constitution In Hindi
अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना (Admission or establishment of new States) |
संसद, विधि द्वारा , ऐसे निबंधनों और शर्तो पर, जो वह ठीक समझे, संध में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। |
अनुच्छेद 2क: सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 की धारा 5 द्वारा (26-4-1975 से) निरसित | (हटा दिया गया) |
-संविधान के शब्द |

Article 2 In Hindi & English
Article 2- Admission or establishment of new States
Parliament may, by law, accede to or establish new States in the Union on such terms and conditions as it thinks fit.
Article 2A: Sikkim to be amalgamated with the Union. Rep. by s. 5 of the 36th Constitutional Amendment Act, 1975 (w.e.f. 26-4-1975). (is removed)
Words of the Constitution
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।
Also See-
Article 2 Explanation
एक सदस्य का मानना था कि संविधान में एक समान व्याख्या सुनिश्चित करने के लिए ‘राज्य’ को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि मसौदा संविधान अपने वर्तमान स्वरूप में असंख्य रूपों में ‘राज्य’ का अंधाधुंध उपयोग करता है। हालाँकि, ‘राज्य’ को हमेशा ‘एक प्रकार की संप्रभुता’ के अर्थ के लिए परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने ‘प्रांतों, भारतीय राज्यों और मुख्य आयुक्तों’ प्रांतों जैसी पुरानी अभिव्यक्तियों को बनाए रखने का प्रस्ताव रखा।
एक सदस्य ने तर्क दिया कि मसौदा अनुच्छेद 2 और 3 ओवरलैप करते हैं और उन्हें एक ही अनुच्छेद के साथ प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव पेश करते हैं। उनका मत था कि अनुच्छेद 2 के मसौदे का उद्देश्य अनुच्छेद 3 (अनुच्छेद 3) के मसौदे द्वारा प्राप्त किया गया था, और दो अलग-अलग अनुच्छेदों का होना बेमानी था। हालाँकि, उनके संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया था।
17 नवंबर 1948 को विधानसभा ने बिना संशोधन के मसौदा अनुच्छेद 2 को अपनाया।
तो आपको Article 2 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसमे मैने Article 2 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है।