Article 192 In Hindi | Article 192 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 192 क्या है
इसमे आपको Article 192 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 192 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 192 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 192 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 192 In Hindi
अनुच्छेद 192 – सदस्यों की निरर्हता के प्रश्नों पर निर्णय
(1) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड (1) में वर्णित किसी भी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न राज्यपाल के निर्णय के लिए भेजा जाएगा। और उसका निर्णय अंतिम होगा।
(2) ऐसे किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पहले राज्यपाल चुनाव आयोग की राय प्राप्त करेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा।
Article 192 Of Indian Constitution In English
Article 192 – Decision on questions as to disqualifications of members
(1) If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause ( 1 ) of Article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final.
(2) Before giving any decision on any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 192 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – इसमे कोई वाद विवाद नहीं हुआ।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 192 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 192 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 192 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।