Article 18 In Hindi | Article 18 Of Indian Constitution In Hindi
इसमे आपको Article 18 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 18 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 18 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 18 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 18 In Hindi & English
अनुच्छेद 18 – उपाधियों का उन्मूलन
उपाधियों का उन्मूलन राज्य द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, जो सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता नहीं है, भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, जबकि वह लाभ का कोई पद धारण करता है या राज्य के अधीन ट्रस्ट, राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी शीर्षक को स्वीकार करें कोई भी व्यक्ति जो राज्य के तहत लाभ या विश्वास का कोई पद धारण नहीं करता है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना, किसी भी वर्तमान, परिलब्धता, या किसी भी पद को स्वीकार नहीं करेगा। किसी भी विदेशी राज्य से या उसके तहत स्वतंत्रता का अधिकार।
या यह कह सकते हैं-
(१) राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी।
(२) भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।
(३) राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का कोई भी पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, राष्ट्रपति की सहमति के बिना, किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी प्रकार का कोई वर्तमान, परिलब्धि, पद या पद स्वीकार नहीं करेगा।
Article 18 Of Indian Constitution In Hindi
Article 18 – Abolition of titles
Abolition of titles No title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State No citizen of India shall accept any title from any foreign State No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the State, accept without the consent of the President any title from any foreign State No person holding any office of profit or trust under the State shall, without the consent of the President, accept any present, emolument, or office of any kind from or under any foreign State Right to Freedom.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।
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Final Words
आपको यह Article 18 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 18 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 18 Kya Hai? अगर Indian Constitution Articles से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।