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Article 17 In Hindi | Article 17 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 17 क्या है?

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इसमे आपको Article 17 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 17 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 17 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 17 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

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Article 17 In Hindi & English

अनुच्छेद 17– अस्पृश्यता का उन्मूलन
“अस्पृश्यता” को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। “अस्पृश्यता” से उत्पन्न होने वाली किसी भी विकलांगता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।

या फिर कह सकते है-

अस्पृश्यता का उन्मूलन अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा

Article 17 Of Indian Constitution In Hindi

Article 17 Of Indian Constitution In Hindi

Article 17 – Abolition of Untouchability

“Untouchability” is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of “Untouchability” shall be an offense punishable in accordance with the law.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।

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Anuched 17 Kya Hai

29 नवंबर 1949 को मसौदा अनुच्छेद 11 (अनुच्छेद 17) पर बहस हुई। इसने अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया। एक सदस्य ने जाति और धार्मिक-आधारित अस्पृश्यता पर स्पष्ट रूप से लागू करने के लिए ‘अछूत’ शब्द की परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा।

उन्होंने तर्क दिया कि यदि शब्द अपरिभाषित था, तो प्रावधान की गलत व्याख्या होने की संभावना थी। एक अन्य सदस्य ने इस बात से सहमति जताई, यह तर्क देते हुए कि मसौदा अनुच्छेद जैसा कि यह खड़ा था, सरकार को संचारी रोगों वाले व्यक्तियों के संगरोध को विनियमित करने से रोकने के रूप में माना जा सकता है। संशोधन को विधानसभा ने खारिज कर दिया था। मसौदा अनुच्छेद 29 नवंबर 1948 को अपनाया गया था।

Final Words

आपको यह Article 17 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 17 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 17 Kya Hai? अगर Indian Constitution Articles से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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