Article 160 In Hindi | Article 160 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 160 क्या है
इसमे आपको Article 160 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 160 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 160 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 160 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 160 In Hindi
Anuched 160 – कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन
राष्ट्रपति इस अध्याय में प्रदान नहीं की गई किसी भी आकस्मिक स्थिति में राज्य के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए ऐसा प्रावधान कर सकता है जैसा वह उचित समझता है।

Article 160 Of Indian Constitution In English
Article 160 – Discharge of the functions of the Governor in certain contingencies
The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for in this Chapter.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 160 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – कोई वाद-विवाद नहीं हुआ।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 160 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 160 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 160 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।