Article 155 In Hindi | Article 155 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 155 क्या है
इसमे आपको Article 155 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 155 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 155 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 155 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 155 In Hindi
Anuched 155 – राज्यपाल की नियुक्ति
किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जाएगी।
Article 155 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 155 – Appointment of Governor
The Governor of a State shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 155 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदे अनुच्छेद 131 (अनुच्छेद 155) पर 30 मई और 31 मई 1949 को बहस हुई थी। इस मसौदा अनुच्छेद के दो संस्करण थे, एक जिसमें राज्यपाल के चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, और दूसरा जिसने नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित की थी।
राज्यपाल को चुनाव के माध्यम से या नियुक्ति के द्वारा चुना जाना चाहिए। कुछ सदस्य जो चुनाव के पक्ष में थे, उन्होंने बताया कि विधानसभा ने दो साल पहले एक प्रस्ताव लिया था जिसमें कहा गया था कि चुनाव के माध्यम से राज्यपाल का चुनाव किया जाएगा। एक सदस्य ने तर्क दिया कि नियुक्त राज्यपाल किसी भी राज्य से हो सकता है, और इसलिए वह एक अक्षम प्रशासक होगा क्योंकि उसे लोगों या भाषा का कोई ज्ञान नहीं होगा।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 155 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 155 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 155 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।