Article 154 In Hindi | Article 154 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 154 क्या है
इसमे आपको Article 154 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 154 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 154 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 154 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 154 In Hindi
Anuched 154 – राज्य की कार्यकारी शक्ति
(1) राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इस संविधान के अनुसार उसके द्वारा या तो सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग की जाएगी।
(2) इस लेख में कुछ भी नहीं होगा
(ए) किसी भी मौजूदा कानून द्वारा किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदान किए गए कार्यों को राज्यपाल को हस्तांतरित करने के लिए समझा जाएगा; या
(बी) संसद या राज्य के विधानमंडल को राज्यपाल के अधीनस्थ किसी भी प्राधिकरण को कानून द्वारा कार्य करने से रोकता है।
Article 154 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 154 – Executive power of State
(1) The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this Constitution.
(2) Nothing in this article shall
(a) be deemed to transfer to the Governor any functions conferred by any existing law on any other authority; or
(b) prevent Parliament or the Legislature of the State from conferring by law functions on any authority subordinate to the Governor.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 154 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने ‘मे’ शब्द को ‘होगा’ से बदलने के लिए खंड (1) में संशोधन का प्रस्ताव रखा। उन्होंने तर्क दिया कि ‘मई’ के प्रयोग से संकेत मिलता है कि राज्यपाल पर संविधान और कानून के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं है। एक अन्य सदस्य ने इस आशय में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा कि राज्यपाल की शक्ति का प्रयोग ‘लोगों की ओर से’ किया जाता था।
एक तीसरे सदस्य ने खंड (2) के संदर्भ में ‘स्थानांतरण’ शब्द के प्रयोग से असहजता व्यक्त की, और इसे ‘अधिकृत या सशक्त बनाने’ शब्दों से बदलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने तर्क दिया कि उत्तरार्द्ध अधिक सटीक था क्योंकि कार्य एक विशिष्ट भूमिका से जुड़े थे और स्थानांतरित नहीं किए जा सकते थे।
मसौदा समिति के अध्यक्ष प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ थे। उन्होंने विधानसभा को याद दिलाया कि वर्तमान मसौदा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित मसौदा अनुच्छेद 42 (अनुच्छेद 53) का पुनरुत्पादन था, और उस मसौदा लेख पर बहस के दौरान इसी तरह के संशोधनों को खारिज कर दिया गया था।उन्होंने विधानसभा को याद दिलाया कि वर्तमान मसौदा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्तियों से संबंधित मसौदा अनुच्छेद 42 (अनुच्छेद 53) का पुनरुत्पादन था, और उस मसौदा लेख पर बहस के दौरान इसी तरह के संशोधनों को खारिज कर दिया गया था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 154 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 154 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 154 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।