Article 150 In Hindi | Article 150 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 150 क्या है
इसमे आपको Article 150 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 150 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 150 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 150 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 150 In Hindi
Anuched 150 – संघ और राज्यों के खातों के रूप
संघ और राज्यों के लेखे उस रूप में रखे जाएंगे जो राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर निर्धारित करें।
Article 150 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 150 – Form of accounts of the Union and of the States
The accounts of the Union and of the States shall be kept in such form as the President may, on the advice of the Comptroller and Auditor General of India, prescribe.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 150 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – No Debate
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 150 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 150 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 150 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।