Article 149 In Hindi | Article 149 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 149 क्या है
इसमे आपको Article 149 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 149 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 149 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 149 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 149 In Hindi
Anuched 149 – नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे और संघ और राज्यों और किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए जा सकते हैं और उस में प्रावधान होने तक की ओर से किया गया है, ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा और संघ और राज्यों के खातों के संबंध में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले के खातों के संबंध में प्रदान किया गया था या प्रयोग किया जा सकता था। क्रमशः भारत और प्रांतों के डोमिनियन।

Article 149 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 149 – Duties and powers of the Comptroller and Auditor General
The Comptroller and Auditor General shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States and of any other authority or body as may be prescribed by or under any law made by Parliament and, until provision in that behalf is so made, shall perform such duties and exercise such powers in relation to the accounts of the Union and of the States as were conferred on or exercisable by the Auditor General of India immediately before the commencement of this Constitution in relation to the accounts of the Dominion of India and of the Provinces respectively.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 149 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – बहस की शुरुआत एक विधानसभा सदस्य ने ‘और किसी भी राज्य की सरकार’ को ‘किसी भी राज्य की सरकार या किसी अन्य प्राधिकरण’ से बदलने के लिए एक संशोधन को पेश करने के साथ की। सदस्य चाहता था कि महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों का दायरा केवल राज्य और केंद्र सरकार के खातों से आगे बढ़े। उन्होंने तर्क दिया कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों की स्थापना की योजना थी।
जबकि ये स्वायत्त संस्थाएं थीं, उन्हें महत्वपूर्ण सार्वजनिक धन प्राप्त होगा और वे सार्वजनिक भूमि और अन्य संपत्तियों का उपयोग कर रहे होंगे। इसलिए, संसद को ऐसे निकायों के खातों की जांच करने के लिए महालेखा परीक्षक को निर्देश देने की शक्ति होनी चाहिए। एक सदस्य ने इस संशोधन का जवाब देते हुए सहमति व्यक्त की कि संसद के पास ऐसी शक्तियां होनी चाहिए, लेकिन यह महसूस किया कि लेख का मूल पाठ इसके लिए अनुमति देगा – मसौदा अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से ‘अन्य प्राधिकरण’ का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 149 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 149 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 149 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।