Article 137 In Hindi | Article 137 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 137 क्या है
इसमे आपको Article 137 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 137 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 137 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 137 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 137 In Hindi
Anuched 137 – उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा
संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी निर्णय या उसके द्वारा किए गए आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी।
Article 137 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 137 – Review of judgments or orders by the Supreme Court
Subject to the provisions of any law made by Parliament or any rules made under Article 145, the Supreme Court shall have power to review any judgment pronounced or order made by it.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 137 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने तर्क दिया कि चूंकि मसौदे के अनुच्छेद 112 (अनुच्छेद 136) ने सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है, संसद के लिए इस शक्ति को किसी भी तरह से प्रतिबंधित करने की क्षमता रखना अनुचित है। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि मसौदा अनुच्छेद 112 के तहत समीक्षा शक्ति भी इसी तरह के प्रतिबंध के अधीन थी, और इसलिए उच्चतम न्यायालय पर इस सीमा को लागू करना आवश्यक था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 137 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 137 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 137 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।