Article 133 In Hindi | Article 133 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 133 क्या है
इसमे आपको Article 133 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 133 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 133 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 133 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 133 In Hindi
Anuched 133 – दीवानी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों की अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता
(1) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दीवानी कार्यवाही में किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134ए के तहत प्रमाणित करता है
(ए) कि मामले में सामान्य महत्व के कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है; तथा
(बी) कि उच्च न्यायालय की राय में उक्त प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया जाना चाहिए।
(2) अनुच्छेद 132 में किसी भी बात के होते हुए भी, खंड (1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने वाला कोई भी पक्ष इस तरह की अपील में एक आधार के रूप में आग्रह कर सकता है कि इस संविधान की व्याख्या के बारे में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न गलत तरीके से तय किया गया है।
(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, कोई अपील, जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान न करे, उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगी।

Article 133 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 133 – Appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from High Courts in regard to civil matters
Article 133(1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order in a civil proceeding of a High Court in the territory of India if the High Court certifies under Article 134A
(a) that the case involves a substantial question of law of general importance; and
(b) that in the opinion of the High Court the said question needs to be decided by the Supreme Court.
Article 133(2) Notwithstanding anything in Article 132, any party appealing to the Supreme Court under clause ( 1 ) may urge as one of the grounds in such appeal that a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution has been wrongly decided.
Article 133(3) Notwithstanding anything in this article, no appeal shall, unless Parliament by law otherwise provides, lie to the Supreme Court from the judgment, decree or final order of one Judge of a High Court.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 133 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने खंड 1 (ए) में ‘ऐसी राशि जो संसद द्वारा कानून द्वारा तय की जा सकती है’ डालने के लिए एक संशोधन पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय का आर्थिक क्षेत्राधिकार कठोर और 20,000 तक सीमित नहीं होना चाहिए – भविष्य की संसद के पास इसे उचित समय पर बढ़ाने का विकल्प होना चाहिए। मसौदा अनुच्छेद में दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का सामान्य अधिकार प्रदान किया गया।
योग्यता के इस अधिकार को संसद में लागू करने की अनुमति देने का प्रस्ताव था। सदस्य ने तर्क दिया कि इस अधिकार की व्यापकता से सर्वोच्च न्यायालय का कार्यभार काफी बढ़ जाएगा। संसद को भविष्य के विधानों के माध्यम से न्यायालय के नागरिक क्षेत्राधिकार को विनियमित करने की शक्ति होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य ने इस संशोधन का समर्थन किया। मसौदा अनुच्छेद के अनुसार, उनका मानना था कि यदि अपील की शर्तों को स्पष्ट करना है, तो यह एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से होगा। यह अवांछित होगा – ‘यह एक लोचदार प्रावधान होना चाहिए’। तथापि, मसौदा समिति के अध्यक्ष इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे।
उनका मानना था कि इससे सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति कम हो जाएगी और संसद को कठोर कानून बनाने में सक्षम होगा, जिसमें सभी नागरिक अपीलीय शक्तियों को छीन लिया जा सकता है। एक अन्य सदस्य ने प्रावधान की विशिष्टता पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि संविधान पर ‘तकनीकी’ का बोझ नहीं होना चाहिए – भावी संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या और योग्यता के साथ सौंपा जाना चाहिए।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 133 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 133 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 133 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।