Article 131 In Hindi | Article 131 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 131 क्या है
इसमे आपको Article 131 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 131 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 131 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 131 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 131 In Hindi
Anuched 131 – सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र
इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी अन्य अदालत के बहिष्कार के लिए, किसी भी विवाद में मूल अधिकार क्षेत्र होगा
(ए) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच; या
(बी) एक तरफ भारत सरकार और किसी भी राज्य या राज्यों के बीच और दूसरी तरफ एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच; या
(सी) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, यदि और जहां तक विवाद में कोई प्रश्न शामिल है (चाहे कानून या तथ्य) जिस पर कानूनी अधिकार का अस्तित्व या सीमा निर्भर करती है: बशर्ते कि उक्त अधिकार क्षेत्र विवाद तक विस्तारित नहीं होगा किसी भी संधि, समझौते, अनुबंध, अनुबंधों, और या अन्य समान साधन से उत्पन्न होने वाले, जो इस संविधान के प्रारंभ होने से पहले दर्ज किए गए या निष्पादित किए गए हैं, इस तरह के प्रारंभ के बाद भी लागू होते हैं, या जो प्रदान करता है कि उक्त अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं होगा ऐसा विवाद।
Article 131 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 131 – Original jurisdiction of the Supreme Court
Subject to the provisions of this Constitution, the Supreme Court shall, to the exclusion of any other court, have original jurisdiction in any dispute
(a) between the Government of India and one or more States; or
(b) between the Government of India and any State or States on one side and one or more other States on the other; or
(c) between two or more States, if and in so far as the dispute involves any question (whether of law or fact) on which the existence or extent of a legal right depends: Provided that the said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagements, and or other similar instrument which, having been entered into or executed before the commencement of this Constitution, continues in operation after such commencement, or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such a dispute.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 131 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के एक सदस्य ने परंतुक के खंड (i) को हटाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने प्रावधान से बाहर संविधान के भाग III के किसी विशेष संदर्भ को छोड़ने का तर्क दिया। इस प्रावधान का मुख्यतः विरोध हुआ। एक सदस्य का मानना था कि राज्यों के बीच विवाद के मामले में, न्यायनिर्णायक भारत सरकार होना चाहिए – उच्चतम न्यायालय नहीं। उनके अनुसार, राज्य केंद्र के अधीनस्थ थे।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 131 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 131 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 131 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।