Article 122 In Hindi | Article 122 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 122 क्या है
इसमे आपको Article 122 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 122 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 122 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 122 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 122 In Hindi
Anuched 122 – न्यायालयों का संसद की कार्यवाही की जांच न करना
(1) प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर संसद में किसी भी कार्यवाही की वैधता पर प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जाएगा।
(2) संसद का कोई भी अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके तहत संसद में प्रक्रिया या कार्य के संचालन या व्यवस्था बनाए रखने के लिए शक्तियां निहित हैं, अभ्यास के संबंध में किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होगा। उन शक्तियों में से अध्याय III राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ।
Article 122 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 122 – Courts not to inquire into proceedings of Parliament
(1) The validity of any proceedings in Parliament shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.
(2) No officer or member of Parliament in whom powers are vested by or under this Constitution for regulating procedure or the conduct of business, or for maintaining order, in Parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers CHAPTER III LEGISLATIVE POWERS OF THE PRESIDENT.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 122 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने खंड (1) में ‘किसी भी न्यायालय में’ जोड़ने की मांग की। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रावधान में ‘किसी भी अदालत’ को संसदीय कार्यवाही की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने जवाब दिया कि यह संशोधन बेमानी था, क्योंकि भारत की अदालतें ही एकमात्र उपयुक्त मंच थी जिसमें ऐसी जांच हो सकती थी। एक अन्य सदस्य ने प्रस्तावित किया कि खंड (2) में वाक्यांश ‘या अन्य सदस्य’ को ‘या कोई सदस्य नहीं’ से प्रतिस्थापित किया जाए।
उन्होंने दावा किया कि पूर्व गुमराह कर रहा था क्योंकि इसका मतलब था कि एक अधिकारी भी संसद सदस्य था। जवाब में, एक सदस्य ने तर्क दिया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों सदस्य और अधिकारी थे, और इसलिए ‘या अन्य सदस्य’ वाक्यांश का प्रयोग सटीक था। इस तर्क को मसौदा समिति के अध्यक्ष ने आगे समर्थन दिया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 122 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 122 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 122 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।