Article 120 In Hindi | Article 120 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 120 क्या है
इसमे आपको Article 120 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 120 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 120 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 120 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 120 In Hindi
Anuched 120 – संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
Anuched 120(1) भाग XVII में किसी भी बात के होते हुए भी, लेकिन अनुच्छेद 348 के अधीन, संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा: बशर्ते कि राज्यों की परिषद के अध्यक्ष या लोक सभा के अध्यक्ष, या व्यक्ति के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति यथास्थिति, किसी भी सदस्य को, जो हिंदी या अंग्रेजी में पर्याप्त रूप से स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, सदन को अपनी मातृभाषा में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।
Anuched 120(2) जब तक कि संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान न करे, यह लेख, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद, इस तरह प्रभावी होगा जैसे कि अंग्रेजी में या शब्दों को उसमें से हटा दिया गया था।
Article 120 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 120 – Language to be used in Parliament
Article 120(1) Notwithstanding anything in Part XVII, but subject to the Article 348, business in Parliament shall be transacted in Hindi or in English: Provided that the Chairman of the Council of States or Speaker of the House of the People, or Person acting as such, as the Case may be, may permit any member who cannot adequately express himself in Hindi or in English to address the House in his mother tongue.
Article 120(2) Unless Parliament by Law otherwise provides, this article shall, after the expiration of a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, have effect as if the words or in English were omitted therefrom.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 120 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खंड (1) में संशोधन करके हिंदी और अंग्रेजी के विकल्प के रूप में बंगाली या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा को शामिल किया जाए।
उन्होंने तर्क दिया कि संसद के सदस्यों को अपनी मातृभाषा में बोलने से प्रतिबंधित किया जा सकता है क्योंकि खंड (1) के प्रावधान ने सदन के अध्यक्ष को क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की अनुमति देने का विवेक दिया है। सदस्य ने बाद में अपने संशोधन को विचार से वापस ले लिया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 120 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 120 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 120 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।