Article 113 In Hindi | Article 113 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 113 क्या है
इसमे आपको Article 113 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 113 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 113 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 113 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 113 In Hindi
Anuched 113 – अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया
Anuched 113(1) भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित अनुमानों में से अधिकांश को संसद के मत के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, लेकिन इस खंड में कुछ भी संसद के किसी भी सदन में चर्चा को रोकने के रूप में नहीं माना जाएगा। अनुमान।
Anuched 113(2) उक्त अनुमानों में से जितना अन्य व्यय से संबंधित है, अनुदान के लिए मांगों के रूप में लोक सभा को प्रस्तुत किया जाएगा, और लोक सभा को अनुमति देने या सहमति देने से इनकार करने की शक्ति होगी। किसी भी मांग, या उसमें निर्दिष्ट राशि की कमी के अधीन किसी भी मांग को स्वीकार करने के लिए।
Anuched 113(3) राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी।
Article 113 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 113 – Procedure in Parliament with respect to estimates
Article 113(1) So much of the estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of India shall not be submitted to the vote of Parliament, but nothing in this clause shall be construed as preventing the discussion in either House of Parliament of any of those estimates.
Article 113(2) So much of the said estimates as relates to other expenditure shall be submitted in the form of demands for grants to the House of the People, and the House of the People shall have power to assent, or to refuse to assent, to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein.
Article 113(3) No demand for a grant shall be made except on the recommendation of the President.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 113 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – यह निर्धारित करने के लिए कि क्या भारत के राजस्व पर एक व्यय लगाया जा सकता है, यह निर्धारित करने के लिए खंड 1 में संसद के लिए प्रावधान करने का प्रस्ताव था। संशोधन के प्रस्तावक ने तर्क दिया कि संसद को वित्तीय मामलों पर ‘सर्वोच्चता’ होनी चाहिए। उन्होंने भारत की संचित निधि में ‘सार्वजनिक व्यय का समूहन’ आपत्तिजनक पाया क्योंकि इसे संसदीय निर्णय लेने के दायरे से बाहर रखा गया था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 113 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 113 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 113 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।