Article 11 In Hindi | Article 11 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 11 क्या है?
इसमे आपको Article 11 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 11 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 11 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 11 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 11 Of Indian Constitution In Hindi
अनुच्छेद 11- संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए
संसद, कानून द्वारा, नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और उससे संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में और प्रावधान कर सकती है।
कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में से कुछ भी नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई प्रावधान करने के लिए संसद की शक्ति से कम नहीं होगा भाग III मौलिक अधिकार सामान्य।

Article 11 In Hindi & English
Article 11- Parliament to regulate the right of citizenship by law
Parliament may, by law, make further provision regarding the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating thereto.
Parliament to regulate the right of citizenship by law Nothing in the foregoing provisions of this Part shall derogate from the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship PART III FUNDAMENTAL RIGHTS General.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।
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Anuched 11 Kya Hai
मसौदा अनुच्छेद 6 (अनुच्छेद 11) पर 10 अगस्त 1949, 11 अगस्त 1949 और 12 अगस्त 1949 को बहस हुई। इसने संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति दी।
मसौदा समिति के अध्यक्ष ने इस मसौदा लेख को पेश किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा को स्थायी नागरिकता कानून बनाने का काम नहीं सौंपा गया था, इसके बजाय इसका उद्देश्य उन प्रमुख सिद्धांतों को तय करना था जो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता को नियंत्रित करेंगे। भविष्य की संसद, उन्होंने जारी रखा, एक व्यापक नागरिकता कोड बनाने का विशेषाधिकार था। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि संसद पूर्ववर्ती लेखों से बाध्य नहीं थी, और नागरिकता को और प्रतिबंधित या विनियमित कर सकती थी। एक सदस्य को यकीन नहीं हुआ। वह नहीं चाहते थे कि नागरिकता पर कानून बनाने की संसद की शक्ति निरंकुश हो। उन्होंने एक क्वालीफायर जोड़ने का प्रस्ताव रखा: संसद को एक विदेशी देश के नागरिकों को समान नागरिकता के अधिकार देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जो भारतीयों के साथ समान व्यवहार से इनकार करते हैं।
विधानसभा ने किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया और 12 अगस्त 1949 को मसौदा समिति द्वारा पेश किए गए प्रारूप अनुच्छेद 6 को अपनाया।
Final Words
आपको यह Article 11 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 11 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 11 Kya Hai? अगर Indian Constitution Articles से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।